Agneepath Yojana : नायब सरकार ने सरकारी नौकरियों में ‘अग्निवीरों’ का कोटा किया डबल, शहीद होने पर एक करोड़
दिनेश भारद्वाज
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 5 मई
Agneepath Yojana : भारतीय सेनाओं में ‘अग्निपथ योजना’ के तहत ‘अग्निवीर’ भर्ती होने वाले हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नौकरी के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों को हरियाणा सरकार नौकरियों में अब 20 प्रतिशत आरक्षण देगी। अभी तक अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण का फैसला किया हुआ था।
सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सिफारिश पर नायब सरकार ने यह निर्णय लिया है। पिछले दिनों अमित शाह ने सभी राज्यों को पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का पत्र लिखा था। बैठक में शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिजनों को एक करोड़ रुपये की आर्थिक मदद देने का फैसला भी कैबिनेट ने लिया है।
पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए करनाल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपये की मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी पर भी कैबिनेट ने सहमति जताई है। फरीदाबाद के शहीद की पत्नी को 200 वर्गगज का आवासीय प्लाट देने का निर्णय लिया है। हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस में कांस्टेबल, खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड, पर्यावरण, वन व वन्य जीव विभाग में वन रक्षक तथा जेल विभाग में वार्डर पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
कैबिनेट मीटिंग में युद्ध में शहीद हुए सैनिकों (अग्निवीर) के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि तथा हरियाणा के वीरता/विशिष्ट पुरस्कार विजेताओं (अग्निवीर) को एकमुश्त नकद पुरस्कार देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। यहां बता दें कि राज्य सरकार युद्ध में शहीद हुए डिफेंस तथा पैरा-मिल्ट्री फोर्स के जवानों के परिवारों को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करती है। अब अग्निवीरों को भी यह सुविधा मिलेगी।
हरियाणा से 7120 अग्निवीर
अभी तक भारतीय सेनाओं में हरियाणा से 7 हजार 120 अग्निवीर भर्ती हुए हैं। 2022-23 और 2023-24 में हरियाणा के सभी जिलों से कुल 5120 अग्निवीरों की भर्ती हुई थी। इसके अलावा 2024-25 के दौरान हरियाणा से लगभग 2000 अग्निवीरों की भर्ती हुई है। अग्निवीरों के पहले बैच को 2026-27 में रक्षा बलों से मुक्त किया जाना है। प्रदेश में ग्रुप-बी के पदों में अग्निवीरों को एक प्रतिशत होरिजेंटल तथा ग्रुप-सी के पदों में 5 प्रतिशत होरिजेंटल आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है।
पहले बैच को उम्र में 5 वर्ष की छूट
ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के सरकारी पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। लेकिन अग्निवीरों के पहले बैच के लिए आयु में छूट की सीमा पांच वर्ष तक होगी। इतना ही नहीं, ग्रुप-सी के लिए अनिवार्य कॉमन पात्रता परीक्षा (सीईटी) से भी अग्निवीरों को छूट दी है। प्राइवेट सेक्टर में अग्निवीरों को 30 हजार मासिक से अधिक की नौकरी देने वाले उद्यमियों को सरकार सालाना 60 हजार रुपये सब्सिडी देगी। स्वरोजगार के लिए अग्निवीरों को पांच लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
इन परिवारों को मिलेगी मदद
मंत्रिमंडल ने पहलमाग आतंकी हमले में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को 50 लाख रुपये की मदद तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। 2005 में भिवानी में पुलिस और बदमाशों के बीच क्रॉस फायरिंग के दौरान मारी गई कविता तथा 2023 में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान मारे गए अभिषेक के मामलों में पीड़ितों के पात्र परिवार को 25-25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता तथा एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
शहीद संदीप की पत्नी को प्लाट
फरीदाबाद के अटाली गांव के शहीद नायक संदीप की पत्नी गीता को 200 वर्गगज का आवासीय प्लाट देने के ग्राम पंचायत अटाली (जिला फरीदाबाद) के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। नायक संदीप ने 19 फरवरी, 2019 को पुलवामा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। परिवार की परिस्थितियों और पर्याप्त आवासीय सुविधा की कमी को देखते हुए ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर विचार किया गया और राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी दी गई।