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आज से होगी नये कानूनों के तहत कार्रवाई , फरीदाबाद पुलिस अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

फरीदाबाद, 30 जून (हप्र) भारत सरकार द्वारा न्याय प्रणाली में लागू किए गए तीन कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएस) एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। ब्रिटिश काल में सन...
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फरीदाबाद, 30 जून (हप्र)

भारत सरकार द्वारा न्याय प्रणाली में लागू किए गए तीन कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएस) एक जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। ब्रिटिश काल में सन 1860 में अंग्रेजों की ओर से आईपीसी (भारतीय दंड संहिता)लागू की गई थी] जिसे अब भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) का नाम दिया गया है। इसी प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 लागू की गई है, जबकि तीसरा बदलाव भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएस )2023 में किया गया है। नये कानून में आतंकवाद, संगठित अपराध को भी धाराओं के रूप में शामिल किया गया है। क्राइम सीन की वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिग, फोटोग्राफी साक्ष्य माना जाएगा। नए कानून के साथ ही डिजिटल एविडेंस पर ज्यादा जोर दिया गया है।

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पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस आयुक्त राकेश कुमार आर्य के दिशा-निर्देश के अंतर्गत फरीदाबाद पुलिस के थाना चौकी क्राइम ब्रांच में तैनात 1400 से अधिक अनुसंधान अधिकारियों को इन तीन नए कानून के बारे में प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित किया गया है जो एक जुलाई से इन नए कानूनों के आधार पर कानूनी कार्रवाई करेंगे।

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