रोहतक, 25 जनवरी (निस)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीतू वाईके बहल की अदालत ने बहुचर्चित महम कांड पर सुनवाई करते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया। अब इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा। इस मामले में खरक जाटाण निवासी मृतक के भाई रामफल में अदालत में याचिका दायर की थी और इनेलो नेता सहित कई अन्य पर आरोप लगाए थे और इसके बाद से मामले की सुनवाई चल रही थी। फरवरी 1990 में महम हुए उपचुनाव के दौरान हिंसा हो गई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में खरक जाटाण निवासी हरीसिंह की मौत हुई थी, जिसे लेकर मृतक के भाई रामफल में अदालत में याचिका दायर कर अपील की थी कि इनेलो नेता अभय चौटाला सहित कई अन्य पर हत्या के आरोप लगाए थे। मामला उसी दिन से अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और सोमवार को मामले पर सुनवाई करते हुए दायर याचिका को खारिज कर दिया।