बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी मामा को 5 साल की जेल
सोनीपत, 5 जून (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी बच्ची का रिश्ते में मामा है। अदालत ने दोषी को 5 साल कैद व 17 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी ने बच्ची के जन्मदिन की रात वारदात को अंजाम दिया था। सोनीपत निवासी एक महिला ने 21 जुलाई, 2024 को थाना सिविल लाइन में शिकायत दी थी कि उनकी बेटी का जन्मदिन था। उनका भाई व मौसेरे भाई भी घर आए थे। रात को दोनों उनकी 10 साल की बच्ची के साथ सो रहे थे। सुबह बेटी ने बताया था कि उसके कपड़े खराब हो गए हैं। उनके मौसेरे भाई की तरफ इशारा कर बच्ची ने बताया था कि मामा ने उसके साथ बदतमीजी की है। जिस पर उन्होंने पुलिस को बताया था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पॉक्सो एक्ट व अलग धाराओं में 5 साल कैद व 17 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना राशि में से 10 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश किए हैं।