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अवैध कमर्शियल गतिविधियों पर एनजीटी ने जारी किए नोटिस

गुरुग्राम, 5 जून (हप्र) सेक्टर-27 स्थित सोसायटी हैमिल्टन कोर्ट के नजदीक अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियाें, दुकानों, कार वर्कशॉप और रेस्टोरेंट को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर...
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गुरुग्राम, 5 जून (हप्र)

सेक्टर-27 स्थित सोसायटी हैमिल्टन कोर्ट के नजदीक अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियाें, दुकानों, कार वर्कशॉप और रेस्टोरेंट को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई स्थानीय निवासी शिव कुमार दुबे की ओर से दायर याचिका के बाद शुरू हुई है। शिव कुमार दुबे ने एनजीटी एक्ट की धारा 14, 15 और 18 के तहत याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि हैमिल्टन कोर्ट और गैलेरिया मार्केट के पास स्थित खसरा नंबर 446/1/1, 446/1/1/3, 458, 459 और 460 पर बिना किसी वैध अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं। इनमें डीजल जेनरेटर सेट का अवैध उपयोग, खुले में कचरा जलाना, गंदा पानी बहाना और भारी वाहनों की आवाजाही शामिल है, जिससे इलाके में वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। वहीं रात बिजली निगम की टीम ने छापा मारकर बिजली चोरी का खुलासा किया, जिसमें दो निजी लोगों को अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बिजली सप्लाई करते हुए पकड़ा गया। बिजली काटने के बाद भी अवैध जेनरेटर से संचालन जारी रहा।

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याचिकाकर्ता का कहना है कि इस प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और यह अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। दुबे ने अगस्त 2024 से मार्च 2025 के बीच प्रशासन से कई बार शिकायत की लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। एनजीटी की पीठ के जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और डॉ. अफरोज अहमद ने याचिका को गंभीर मानते हुए संबंधित पक्षों को 4 जुलाई 2025 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दुबे ने याचिका में मांग की है कि इन अवैध गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए, दोषियों पर जुर्माना लगाया जाए, लाइसेंस रद्द किए जाएं और पर्यावरण को हुए नुकसान का मूल्यांकन किया जाए।

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