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गर्लफ्रेंड की हत्या के दोषी को 5 साल की सजा

फरीदाबाद (हप्र): गर्लफ्रेंड की आत्महत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने प्रेमी को पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर कोर्ट ने डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 11 जुलाई 2021 को...
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प्रतीकात्मक चित्र।
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फरीदाबाद (हप्र): गर्लफ्रेंड की आत्महत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने प्रेमी को पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर कोर्ट ने डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 11 जुलाई 2021 को दोषी के खिलाफ एसजीएम नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। लडक़ी ने 8 जुलाई को फांसी लगाई थी। लडक़ी के शव के पास से सुसाइट नोट भी बरामद हुआ था। कोर्ट ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर प्रेमी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का दोषी माना है। चीफ डिफेंस काउंसिल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि एसजीएम नगर थाना क्षेत्र में लड़की का परिवार रहता था। लड़की की इंस्टाग्राम पर कॉलोनी में रहने वाले गौरव से दोस्ती हो गई। गौरव ने लड़की को बताया था कि वह पालम एयरपोर्ट पर नौकरी करता था। दोस्ती के बाद दोनों का मिलना भी शुरू हो गया।

मूलरूप से दोनों बिहार के खगाड़िया जिले के रहने वाले थे। इसलिए बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन कुछ समय बाद दोषी ने अपनी महिला मित्र से ब्रेकअप कर लिया। इसी बात से परेशान होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ने मामला दर्ज कराया।

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सोमवार को केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की कोर्ट ने गौरव किशोर को पांच साल की सजा सुनाई और डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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