डकैती केस में बावरिया गैंग के आठ दोषियों को 10 साल कैद
गुरुग्राम, 18 मार्च (हप्र)
आठ साल पहले मारपीट व डकैती के केस में यहां की एक अदालत ने बावरिया गैंग के 8 आरोपियों को मंगलवार को दोषी ठहराया। उन्हें 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर जुर्माना भी
लगाया गया है।
पुलिस के अनुसार 11 अगस्त, 2016 को एक व्यक्ति ने थाना मानेसर जिला गुरुग्राम में शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया था कि 10/11 अगस्त, 2016 की रात को गांव नैनवाल में कुछ व्यक्तियों ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो उन्होंने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। आनन-फानन में उसने दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। इस शिकायत पर थाना मानेसर में केस दर्ज किया गया। पुलिस टीम द्वारा इस मामले की जांच में पता चला कि हमले के आरोपियों द्वारा इस दौरान गांव सहरावन में भीउसी रात एक परिवार के लोगों के साथ मारपीट कर डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान पहचान जय भगवान निवासी छुछकवास जिला झज्जर, राजबीर उर्फ नाहर सिंह निवासी शिव कॉलोनी जिला झज्जर, राका उर्फ जितेंद्र उर्फ धर्मवीर निवासी गसिंगपुर जिला फर्रुखाबाद (यूपी), नरेश उर्फ संदीप निवासी गांव गसिंगपुर जिला फर्रुखाबाद, लंबू उर्फ तुली उर्फ विनय निवासी गांव कबूलपुर जिला फरीदाबाद हाल निवासी गांव गोकलगढ़ जिला रेवाड़ी, मुन्ना उर्फ लक्की उर्फ आयन निवासी नजफगढ़, दिल्ली, हेमंत उर्फ धर्म निवासी गांव बापड़ोला नजफगढ़, दिल्ली व सुनील उर्फ सागर निवासी गांव बांपोई जिला फर्रुखाबाद के रूप में हुई।