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दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल, जुर्माना

भिवानी, 3 जून (हप्र) नाबालिग लड़की को घर ले जाकर उससे दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) अजय पराशर ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 20 साल जेल और 35 हजार रुपये जुर्माने...
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भिवानी, 3 जून (हप्र)

नाबालिग लड़की को घर ले जाकर उससे दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) अजय पराशर ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 20 साल जेल और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले के अनुसार, वर्ष-2024 में नाबालिग लड़की को रात के समय घर में ले जाकर आरोपी द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाकर और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान दर्ज करवाए। पुलिस ने गांव देवसर निवासी कर्मवीर उर्फ जोगिंदर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर चालान पेश किया। अदालत ने उसे दोषी करार दिया और 20 साल की कैद व 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी।

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