Weapon Ban Chandigarh चंडीगढ़ में 60 दिनों तक हथियारों पर प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम, आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई
विवेक शर्मा/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 20 मई
Weapon Ban Chandigarh, चंडीगढ़ प्रशासन ने कानून-व्यवस्था की संभावित चुनौती और जन सुरक्षा को देखते हुए पूरे केंद्र शासित प्रदेश में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन और携ण (ले जाने) पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव (IAS) द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
यह प्रतिबंध 19 मई 2025 की मध्यरात्रि से लागू होकर 17 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा, यानी कुल 60 दिनों की अवधि तक।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा हथियारों के दुरुपयोग से शहर में शांति भंग, दहशत फैलाने और जनजीवन को बाधित करने की आशंका है। ऐसे में यह प्रतिबंध आवश्यक एवं आपात प्रकृति का है।
प्रतिबंधित वस्तुएं
- सभी प्रकार के आग्नेयास्त्र (फायरआर्म्स)
- धारदार हथियार जैसे तलवार, छुरी, चाकू, कटार, खंजर आदि
- लाठी, भाला, त्रिशूल, लोहे की छड़, नुकीले औजार आदि
इन पर लागू नहीं होगा आदेश
पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को, जब वे आधिकारिक ड्यूटी पर हों और वर्दी में हों। जिनके पास वैध हथियार लाइसेंस हो या जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति प्राप्त की हो।
हालांकि, इन सभी कर्मियों को ड्यूटी के समय आधिकारिक पहचान पत्र और अधिकृत अनुमति पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
इस आदेश के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जनहित में एकतरफा रूप से (ex-parte) पारित किया गया है और सभी नागरिकों को इसका पालन करना अनिवार्य है।