Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

श्यामटू के सरपंच को हटाने के आदेश पर रोक, अपील पर सुनवाई 22 जुलाई को

बरवाला, 23 अप्रैल (निस) पंचकूला जिले के गांव श्यामटू के सरपंच बलराम को उनके पद से हटाए जाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यह आदेश अंबाला मंडलायुक्त न्यायालय ने पारित किया है। बलराम ने 12 मार्च,...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

बरवाला, 23 अप्रैल (निस)

पंचकूला जिले के गांव श्यामटू के सरपंच बलराम को उनके पद से हटाए जाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यह आदेश अंबाला मंडलायुक्त न्यायालय ने पारित किया है। बलराम ने 12 मार्च, 2025 को डिप्टी कमिश्नर पंचकूला द्वारा दिए गए निलंबन आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। बलराम ने अपनी अपील में कहा है कि उनका निलंबन अवैध, मनमाना और कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि वह 2022 से ग्राम पंचायत श्यामटू के सरपंच हैं और तब से बिना किसी शिकायत के कार्य कर रहे हैं। साथ ही, यह भी उल्लेख किया गया कि श्यामटू गांव का सरपंच पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।

Advertisement

22 अप्रैल को हुई सुनवाई में मंडलायुक्त न्यायालय ने डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई की तारीख 22 जुलाई तय की है। इस दौरान न्यायालय ने कहा कि अगर आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो अपील निष्प्रभावी हो जाएगी और अपीलकर्ता को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

Advertisement
×