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आरटीओ प्रदीप ढिल्लों की अग्रिम जमानत याचिका रद्द

मोहाली अदालत का फैसला
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मोहाली, 30 अप्रैल (हप्र)

कोर्ट ने मोहाली के आरटीओ प्रदीप सिंह ढिल्लों की अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। आरटीओ प्रदीप ढिल्लों ने पिछली सुनवाई के दौरान उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। ये निर्देश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहाली अनीश गोयल की अदालत ने जारी किए थे। ढिल्लों ने अपने वकील के माध्यम से जिला अदालत में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। सरकारी वकील ने अदालत में तर्क दिया कि ढिल्लों को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। ऐसे में उसकी अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर ना किया जाए। वहीं, बचाव पक्ष ने तर्क रखा कि प्रदीप जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। उनकी जमानत याचिका को मंजूर किया जाए। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध में अपराधी की गिरफ्तारी जरूरी है। इसलिए याचिका को रद्द किया जाता है।

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मोहाली के सेक्टर-80 में रहने वाले ढिल्लों को विजिलेंस ने धारा 7, 7ए पीसी एक्ट, 61 (2) बीएनएस एक्ट के तहत नामजद किया था। उनके गिरफ्तारी वारंट 1 मई तक हैं। जैसे ही ढिल्लों को पता चला कि उसे मामले में नामजद किया जा रहा है, वह फरार हो गया। उसके पास मोहाली और पटियाला जिले का चार्ज था। वह शारीरिक रूप से विकलांग है और इस कारण उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी, जिसके कारण उन्हें मई 2026 में अपने पद से सेवानिवृत्त होना था। विजिलेंस ब्यूरो ने 7 अप्रैल को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) कार्यालयों पर राज्यव्यापी छापे मारे थे। छापेमारी के दौरान, मोहाली के सेक्टर- 82 में ड्राइविंग टेस्ट सेंटर में ड्राइविंग टेस्ट पास करवाने वाले एक निजी व्यक्ति सुखविंदर सिंह को टेस्ट पास करने के बदले में 5 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसी ने इस मामले में मोहाली आरटीओ प्रदीप सिंह ढिल्लों को नामजद किया है। मुख्य सचिव की मंजूरी के बाद आरटीओ के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

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