चंडीगढ़ में अब कचरा जलाया तो पड़ेगा महंगा
वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट का बड़ा कदम, 27 मई से लागू होगा आदेश
विवेक शर्मा/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 27 मई
शहर की हवा को जहरीली बनने से रोकने के लिए अब चंडीगढ़ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने आदेश जारी करते हुए यूटी क्षेत्र में किसी भी तरह का कचरा जलाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश 27 मई 2025 से प्रभावी होगा और आगामी 60 दिनों तक यानी 25 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा।
क्यों लिया गया यह फैसला?
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चंडीगढ़ में कचरा, फसल अवशेष, प्लास्टिक, रबर और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के जलाने से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। यह न सिर्फ शहरवासियों की सेहत के लिए खतरा है, बल्कि पर्यावरण और जीव-जंतुओं पर भी गंभीर असर डाल रहा है। लगातार बढ़ रहे जहरीले कणों और गैसों के चलते यह निर्णय जरूरी हो गया।
क्या है आदेश में?
- हर प्रकार का कचरा जलाना गैरकानूनी होगा, चाहे वह घरेलू हो, औद्योगिक हो या कृषि संबंधी।
- नागरिकों और संस्थानों को कचरे का निपटान नगर निगम की तय व्यवस्था के जरिए करना होगा।
- स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी इस आदेश की निगरानी करेंगे और उल्लंघन की स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचित किया जाएगा।
- यह आदेश अधिकृत कचरा निपटान या इनसिनरेशन प्लांट्स पर लागू नहीं होगा।
उल्लंघन पर सख्त सज़ा
अगर कोई व्यक्ति या संस्था इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 23 मई को हस्ताक्षरित हुआ और इसे आम जनता के लिए नोटिस बोर्डों व