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चंडीगढ़ में खुले शराब के ठेके

मनीमाजरा (चंडीगढ़), 1 अप्रैल (हप्र) यूटी चंडीगढ़ में 1 से 3 अप्रैल तक शराब के ठेके बंद रखने की रोक हटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए ठेकों पर हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे...
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मनीमाजरा (चंडीगढ़), 1 अप्रैल (हप्र)

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यूटी चंडीगढ़ में 1 से 3 अप्रैल तक शराब के ठेके बंद रखने की रोक हटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए ठेकों पर हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को खत्म कर दिया है। इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर चंडीगढ़ में तीन दिनों तक शराब के ठेकों को बंद रखने का निर्देश दिया था।

यह रोक शराब के ठेकों की टेंडर प्रक्रिया को लेकर दायर की गई याचिकाओं के चलते लगाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने ठेके बंद करने का कोई स्पष्ट आधार नहीं बताया, जिसके चलते यह स्टे हटाया जाता है। हाईकोर्ट में 3 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी।

हर साल 1 अप्रैल को चंडीगढ़ में नए ठेकेदारों को शराब के ठेके अलॉट किए जाते हैं। इस बार ठेकों की अलॉटमेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कई व्यापारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि चंडीगढ़ में ज्यादातर ठेके एक ही ग्रुप को दे दिए गए हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में 3 अप्रैल तक शराब के ठेकों को बंद रखने और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा।

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