चंडीगढ़, 2 जून (ट्रिन्यू)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जीएमसीएच-32 चंडीगढ़ द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जीएमसीएच-32 में कांट्रेक्ट आधार पर तैनात स्टाफ नर्सों के मामले में अंतरिम आदेश पारित किया। हाईकोर्ट के अनुसार कांट्रेक्ट आधार पर लगीं स्टाफ नर्से केवल तब तक रोजगार में बनी रहेंगी जब तक कि नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार अपनी ज्वाइनिंग नहीं दे देते। बता दें कि जीएमसीएच-32 ने स्टाफ नर्सों का अनुबंध समाप्त करते हुए नवंबर 2021 में नियमित आधार पर स्टाफ नर्सेज (नर्सिंग ऑफिसर) के 182 पदों का विज्ञापन सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। इन स्टाफ नर्सों ने विज्ञापन के तहत नियमित नियुक्तियों के लिए आवेदन किया था, हालांकि स्टाफ नर्सों में से 36 जो लिखित परीक्षा में असफल रहीं। अस्पताल को नियमित आधार पर स्टाफ नर्सों की नियुक्ति जारी रखने की अनुमति देते हुए जीएमसीएच-32 को अनुबंधित स्टाफ नर्सों को बनाए रखने का निर्देश दिया।