ठेके की बोली में सिक्योरिटी राशि जमा न करने पर ब्लैक लिस्ट किए ठेकेदार
मनीमाजरा (चंडीगढ़),13 मई (हप्र)
आबकारी एवं कराधान विभाग, चंडीगढ़ ने वर्ष 2025-26 के लिए शराब के ठेके की बोली प्रक्रिया में बोलीदाताओं की ओर से सिक्योरिटी राशि समय पर न जमा करने की गंभीर चूक पर कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने उन उच्चतम बोलीदाताओं (एच1) को ब्लैकलिस्ट सूची में डालने का निर्णय लिया है जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित सुरक्षा राशि जमा नहीं की। यह कदम नीलामी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि आबकारी नीति 2025-26 के तहत सभी बोलीदाताओं को नीलामी प्रक्रिया के दौरान एक सुरक्षा जमा राशि जमा करने का निर्देश था। यह राशि समय पर न जमा करने वाले बोलीदाताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें उनकी बोली रद्द कर दी गई और उन्हें भविष्य में किसी भी सरकारी नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इन ठेकों के बोलीदाताओं को ब्लैक लिस्ट गया : एलयू-16 सेक्टर 20डी इंटरनल मार्केट, एलयू-20 सेक्टर 22-बी मार्केट (बस स्टैंड के सामने) , एलयू-21: सेक्टर 22-बी मार्केट (हिमालय मार्ग पर) , एलयू-23: सेक्टर 22-सी मार्केट , एलयू-22: सेक्टर 22-सी (हिमालय मार्ग पर) -, एलयू-68: औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 (एमडब्ल्यू मार्केट) , एलयू-73: मनी माजरा (शिवालिक गार्डन के सामने) के ठेकेदार शामिल है। इन बोलीदाताओं ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सुरक्षा जमा राशि नहीं दी, जिससे न केवल नीलामी की पारदर्शिता पर असर पड़ा, बल्कि यह भी साबित हुआ कि उनका वित्तीय इरादा गंभीर नहीं था। ब्लैक लिस्ट किए बोलीदाता अब भविष्य में किसी भी आगामी नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।