नयी दिल्ली, 29 अक्तूबर (एजेंसी)
सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.5 प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दी है। श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने इस साल मार्च में पिछले वित्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज दर तय की थी। सीबीटी ईपीएफओ का निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय है। एक सूत्र ने शुक्रवार को कहा कि वित्त मंत्रालय ने 2020-21 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर को मंजूरी दे दी है और अब इसे 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों के खातों में जमा किया जाएगा। पिछले साल मार्च में, ईपीएफओ ने 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को 7 साल में सबसे कम करते हुए 8.5 प्रतिशत कर दिया था।
श्रमिकों का वीडीए बढ़ा
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र के 1.5 करोड़ श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर में संशोधन किया है। यह वृद्धि एक अक्तूबर से प्रभावी होगी।