ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 25 जनवरी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तारी से 3 दिन की सुरक्षा प्रदान की है। उन्हें अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का समय दिया गया है। तब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। जस्टिस लिसा गिल ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा केवल 3 दिनों के लिए सुनिश्चित की जाएगी। जस्टिस गिल ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले की अजीबोगरीब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया गया। जस्टिस गिल ने कहा कि एक सप्ताह का समय देने का आधार नहीं मिला।