नयी दिल्ली, 7 मई (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र से अगले आदेश तक दिल्ली को कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए रोज 700 मीट्रिक टन तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन (एलएमओ) की आपूर्ति करते रहने के लिए कहा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में चिकित्सीय ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पर दिल्ली सरकार की दलील पर गौर किया और आगाह किया कि अगर रोज 700 मीट्रिक टन एलएमओ की आपूर्ति नहीं की गई तो वह संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश पारित करेगी। इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने इस मुद्दे दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ शुरू की अवमानना कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।