लॉस एंजिलिस, 8 मई (एजेंसी)
सैन फ्रांसिस्को के एक न्यायाधीश ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दायर उस मुकदमे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ट्विटर द्वारा उन पर लगाए गए स्थाई प्रतिबंध को चुनौती दी थी। जिला न्यायाधीश जेम्स डोनाटो ने शुक्रवार को कहा कि ट्रंप यह सिद्ध करने में नाकाम रहे हैं कि ट्विटर ने अभिव्यक्ति की आजादी के उनके प्रथम संशोधन के अधिकार का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार निजी कंपनियों पर लागू नहीं होता और ट्रंप यह साबित करने में भी विफल रहे हैं कि ट्विटर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक राजकीय संस्था के रूप में काम कर रहा था। ट्रंप ने जुलाई 2021 में ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। उन्होंने दावा किया था कि इन साइटों ने उन्हें अवैध रूप से प्रतिबंधित किया है। दरअसल, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब ने छह जनवरी 2021 को कैपिटल परिसर (संसद भवन) में हुई हिंसा के बाद ट्रंप का अकाउंट निलंबित कर दिया था। उस दिन ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल परिसर पर हिंसक रूप से धावा बोल दिया था।