नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर शीर्ष अदालत नामांकन पत्रों की अस्वीकृति के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करना शुरू कर देती है तो अराजकता पैदा हो जायेगी। शीर्ष अदालत की एक पीठ ने बिहार के एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी, जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा रखता था, लेकिन उसका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि इसका समाधान नामांकन पत्रों की ऐसी अस्वीकृति के खिलाफ चुनाव याचिका दायर करने में है, न कि शिकायत के साथ शीर्ष अदालत पहुंचने में। हालांकि, पीठ ने जवाहर कुमार झा की तरफ से पेश वकील अलख आलोक श्रीवास्तव को उचित कानूनी उपाय का सहारा लेने की अनुमति दे दी।