लंदन (एजेंसी) :
पंजाब नेशनल बैंक से करीब 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी और धनशोधन के मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मुकदमे की सुनवाई कर रहे ब्रिटेन के एक न्यायाधीश ने सुनवाई की रिपोर्टिंग पर आंशिक रोक लगाने का अनुरोध करने वाले एक आवेदन को खारिज कर दिया। इस मुकदमे की 5 दिन की सुनवाई सोमवार को अदालत में शुरू हो गई। जिला न्यायाधीश सैम्युल गूजी ने दलीलें सुनने के बाद आवेदन को खारिज कर दिया। मोदी के वकील ने भारत में एक संवाददाता सम्मेलन का हवाला देकर इस रोक का आग्रह किया था।