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भ्रष्टाचार के एक और मामले में नवाज शरीफ बरी

इस्लामाबाद, 12 दिसंबर (एजेंसी) इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया। अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अगले...

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इस्लामाबाद, 12 दिसंबर (एजेंसी)

इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल-अजीजिया स्टील मिल भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया। अदालत का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अगले चुनाव में उनकी नजरें प्रधानमंत्री के तौर पर रिकॉर्ड चौथे कार्यकाल पर टिकी हैं।

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शरीफ (73) को भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने दिसंबर 2018 में सात साल की जेल की सजा सुनाई थी और उन पर भारी जुर्माना लगाया था। अदालत ने शरीफ की यह दलील स्वीकार नहीं की थी कि 2001 में उनके पिता द्वारा सऊदी अरब में स्थापित स्टील मिल से उनका कोई लेना-देना नहीं था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अल-अजीजिया मामले में शरीफ को बरी कर दिया। उन्हें एवेनफील्ड मामले में पहले ही बरी कर दिया गया था, जिसमें उन्हें 2018 में दोषी ठहराया गया था और 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

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