इस्लामाबाद, 4 अप्रैल (एजेंसी)
पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि इमरान खान कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। राष्ट्रपति अल्वी ने इमरान खान और निवर्तमान नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर उनसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों के नाम का प्रस्ताव देने को भी कहा। इसके जवाब में इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) गुलजार अहमद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया। पूर्व सूचना मंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री खान ने पार्टी की कोर कमेटी की मंजूरी के बाद यह फैसला किया। जस्टिस अहमद पनामा पेपर्स मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य ठहराने वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे।
सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष द्वारा खारिज करने और संसद भंग किये जाने के मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने सुनवाई की और इसे मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। उपाध्यक्ष कासिम सूरी के फैसले को लेकर सरकार और विपक्ष के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और अन्य विपक्षी दलों की ओर से पेश वकील फारूक एच नाइक की यह मांग खारिज कर दी कि सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ का गठन किया जाए। प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि देश में मौजूदा राजनीतिक हालात की वैधता पर एक ‘सुसंगत आदेश’ पारित किया जाएगा। अदालत सभी पक्षों को सुनेगी। इसके बाद मामले की सुनवाई मंगलवार दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।