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इमरान खान की न्यायिक हिरासत और 14 दिन बढ़ी

इस्लामाबाद, 26 सितंबर (एजेंसी) पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। इसके साथ ही उनकी जल्द रिहाई की संभावना भी कम हो गई...
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इस्लामाबाद, 26 सितंबर (एजेंसी)

पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। इसके साथ ही उनकी जल्द रिहाई की संभावना भी कम हो गई है।

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पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को पिछले साल मार्च में शासकीय गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था। उन पर अमेरिका स्थित पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजे गए आधिकारिक दस्तावेज (सिफर) की गोपनीयता भंग करने का आरोप है। विशेष अदालत ने जिला जेल अटक में सुनवाई की। तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 5 अगस्त से इमरान खान को इसी जेल में हिरासत में रखा गया है। सुनवाई के बाद अदालत ने जांच पूरी करने के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को 10 अक्तूबर तक  बढ़ा दिया।  अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की हिरासत भी इसी अवधि के लिए बढ़ा दी। कुरैशी  पर भी इसी अधिनियम के तहत आरोप हैं।

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