लाहौर, 11 जून (एजेंसी)
पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके बेटे व पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शहबाज शरीफ को अरबों रुपये के धनशोधन मामले में शनिवार को अग्रिम जमानत दे दी। संघीय जांच एजेंसी ने इस मामले में पहले के विपरीत रुख अपनाते हुए न्यायाधीश को बताया कि दोनों को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद पिता-पुत्र को बड़ी राहत मिली।
अदालत ने उन्हें सात दिन के अंदर 10-10 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने का निर्देश दिया। लाहौर में कड़ी सुरक्षा के बीच शहबाज और हमजा एफआईए की विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए। दिलचस्प बात यह है कि संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) ने पिछले सप्ताह 14 अरब रुपये (7.50 करोड़ अमेरिकी डॉलर) के धनशोधन मामले में प्रधानमंत्री और अन्य संदिग्धों के खिलाफ एक अंतरिम जांच रिपोर्ट पेश की थी। एजेंसी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए तर्क दिया था कि उन्हें हिरासत में लिया जाना आवश्यक है, क्योंकि वे मामले की जांच शामिल नहीं हुए हैं।