ढाका, 23 मार्च (एजेंसी)
बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की साल 2000 में हत्या की कोशिश करने के जुर्म में 14 इस्लामी आतंकवादियों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। न्यायाधीश अबू जफर मोहम्मद कमरूज्जमां ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘मिसाल कायम करने के लिये इस फैसले को फायरिंग दस्ता लागू करेगा, जब तक कि कानून द्वारा इस पर रोक न लगाई जाए।’ सुनवाई के दौरान 9 जेल से अदालत में लाये गये थे। न्यायाधीश कहा कि अन्यथा दोषियों को बांग्लादेश के कानून के तहत मृत्युदंड की अनिवार्य समीक्षा के बाद मंजूरी मिलने पर वर्तमान दस्तूर के अनुसार फांसी पर लटकाया जा सकता है।
ये सारे दोषी प्रतिबंधित हरकत-उल-जिहाद बांग्लादेश के सदस्य हैं। बाकी पांच दोषी फरार हैं और उनकी गैर हाजिरी में उनपर सुनवाई चली तथा सरकार द्वारा नियुक्त वकीलों ने कानून के मुताबिक उनका बचाव किया। हरकत-उल-जिहाद बांग्लादेश के आतंकवादियों ने 21 जुलाई, 2000 को दक्षिण-पश्चिम गोपालगंज के कोटलीपाड़ा में एक मैदान के समीप 76 किलोग्राम बम लगा दिया था। वहां हसीना एक चुनाव रैली को संबोधित करने वाली थीं।