मुख्य समाचारदेशविदेशहरियाणाचंडीगढ़पंजाबहिमाचलबिज़नेसखेलगुरुग्रामकरनालडोंट मिसएक्सप्लेनेरट्रेंडिंगलाइफस्टाइल

Indore Traffic Rules : सेफ्टी का मजाक; बाइक पर दूध की टंकी का ढक्कन पहन निकला युवक, नहीं मिला पेट्रोल

मोटरसाइकिल चालक ने हेलमेट की जगह पहना दूध की टंकी का ढक्कन, पेट्रोल पंप सील
Advertisement

Indore Traffic Rules : इंदौर के एक पेट्रोल पंप पर सामने आई अजीबो-गरीब घटना में व्यक्ति अपने सिर पर हेलमेट की जगह दूध की टंकी का ढक्कन पहन कर मोटरसाइकिल में ईंधन भरवाता नजर आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद ‘हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं' प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन के कारण पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है।

यह घटना शहर के पालदा क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर हाल में हुई, जब दूध बेचने वाले व्यक्ति ने बाइक पर लगी टंकी का ढक्कन निकाला और इसे हेलमेट की तरह पहनकर ईंधन भरवाया। पंप की महिला कर्मचारी ने दूध विक्रेता की इस हरकत की अनदेखी करते हुए उसके दोपहिया वाहन में ईंधन डाल दिया। इस घटना को किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो प्रसारित होने से प्रशासन की खासी किरकिरी हो रही है और लोग घटना को लेकर तरह-तरह के मजाक बना रहे हैं।

Advertisement

तहसीलदार एसएस जारोलिया ने बताया कि सोशल मीडिया के इस वीडियो के आधार पर हमने मौके पर पहुंच कर जांच की, तो घटना सही पाई गई। दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिए जाने के प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और इस अदालत के पूर्व न्यायामूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने इंदौर में 29 जुलाई को एक बैठक के दौरान प्रशासन को निर्देश दिए थे कि वाहन सवारों द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए जाने के नियम का पालन सुनिश्चित कराने के लिए शहर में सघन अभियान चलाया जाए।

इन निर्देशों के अगले दिन प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत ‘‘हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं'' का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया कि इसके उल्लंघन पर संबंधित पेट्रोल पंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी प्रावधानों के मुताबिक प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन पर दोषी को एक वर्ष तक के कारावास या 5,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है।

Advertisement
Tags :
Dainik Tribune Hindi NewsDainik Tribune newsHindi NewsIndoreIndore NewsIndore Traffic Ruleslatest newsMP NewspetrolTraffic rule violationtraffic rulesदैनिक ट्रिब्यून न्यूजहिंदी समाचार