US कोर्ट ने टैरिफ को बताया 'गैरकानूनी', बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप बोले- फैसला “बेहद पक्षपाती”
US tariff: अमेरिका की एक अपीलीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रमुख आर्थिक नीति माने जाने वाले वैश्विक टैरिफ (शुल्क) को गैरकानूनी करार दिया है। हालांकि अदालत ने इन्हें 14 अक्टूबर तक लागू रहने की अनुमति दी है, ताकि ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके।
ट्रंप ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे “बेहद पक्षपाती” करार दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा— “यदि ये टैरिफ हट गए तो यह देश के लिए पूरी तरह से आपदा होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से देश को इसका लाभ मिलेगा।”
यह 7-4 के बहुमत से आया फैसला वॉशिंगटन डीसी स्थित यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने सुनाया। फैसले में ट्रंप द्वारा अप्रैल में लगाए गए “रिक्रिप्रोकल” टैरिफ और चीन, कनाडा व मैक्सिको पर फरवरी में लगाए गए शुल्क को गैरकानूनी बताया गया।
ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि इन टैरिफ के जरिए अमेरिका को व्यापारिक साझेदारों से रियायतें दिलाने और नए समझौते करने में मदद मिली। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार इससे वित्तीय बाजारों में अस्थिरता भी बढ़ी।
फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जहां ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर ऐतिहासिक कानूनी जंग देखने को मिल सकती है।