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टैरिफ मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ट्रंप प्रशासन

डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने टैरिफ विवाद को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और न्यायाधीशों से इस विषय पर शीघ्र निर्णय देने का आग्रह किया कि राष्ट्रपति को संघीय कानून के तहत व्यापक निर्यात कर लगाने का...
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डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने टैरिफ विवाद को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और न्यायाधीशों से इस विषय पर शीघ्र निर्णय देने का आग्रह किया कि राष्ट्रपति को संघीय कानून के तहत व्यापक निर्यात कर लगाने का अधिकार है।

अमेरिकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह अपीलीय अदालत के उस फैसले को पलट दे, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकतर शुल्कों को आपातकालीन शक्तियों से संबंधित एक कानून का गैरकानूनी तरीके से उपयोग करार दिया गया है। यह ट्रंप प्रशासन की अपीलों की शृंखला में ताजा मामला है, जिसे उस सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है, जिसे आकार देने में खुद ट्रंप की भूमिका रही है। यह मामला राष्ट्रपति की व्यापार नीति का मुख्य केंद्र है।

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संघीय सर्किट के लिए अमेरिकी अपीलीय अदालत ने शुल्कों को फिलहाल लागू रहने दिया है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने बुधवार देर रात दायर की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। यह याचिका बुधवार देर रात ऑनलाइन रूप से दायर की गयी। उम्मीद है कि इसे बृहस्पतिवार को मामलों की सूची में दर्ज कर लिया जाएगा। अमेरिका के सॉलिसिटर जनरल डी जॉन सॉअर ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले पर सुनवाई शुरू की जाए और दलीलें नवंबर की शुरुआत में सुनी जाएं।

हार्वर्ड के अनुदान में कटौती के आदेश को पलटा

अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को निर्देश दिया कि वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शोध के लिए दिए जाने वाले अनुदान में 2.6 अरब डॉलर से ज्यादा की कटौती के अपने फैसले को वापस ले। न्यायाधीश ने कहा कि यह कटौती अवैध प्रतिशोध के तौर पर लागू की गई।

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