नवरात्र के साथ टैक्स कटौती की 'खुशियां' आज से
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम बताते हुए प्रधानमंत्री ने स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की। हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाने और हर दुकान को स्वदेशी से सजाने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि स्वदेशी आंदोलन की तरह, भारत की समृद्धि भी स्वदेशी के मंत्र से मजबूत होगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की वृद्धि गाथा को गति देंगे, कारोबारी सुगमता को बढ़ाएंगे और अधिक निवेशकों को आकर्षित करेंगे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकास की दौड़ में सभी राज्य समान हितधारक होंगे। उन्होंने राज्यों से 'आत्मनिर्भर भारत' और स्वदेशी अभियानों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माण को गति देने का आग्रह किया।
मोदी ने अपने 19 मिनट से ज्यादा के संबोधन में कहा कि संशोधित जीएसटी दरें उनकी सरकार के 'नागरिक देवो भव:' के मंत्र को दर्शाती हैं।
चार के बजाय अब दो स्लैब
जीएसटी की नयी व्यवस्था के तहत चार के बजाय मुख्य रूप से दो टैक्स स्लैब ही बचे हैं- 5 और 18 प्रतिशत। पहले 12 प्रतिशत टैक्स वाली लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएं अब पांच प्रतिशत कर दायरे में आएंगी। वहीं, 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आने वाले 90 प्रतिशत उत्पाद 18 प्रतिशत के स्लैब में आ जाएंगे।
विलासिता की वस्तुओं एवं तम्बाकू और संबंधित उत्पादों पर जीएसटी दरों को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। अभी तक जीएसटी के चार स्लैब- 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत थे।
- अधिकांश दवाओं, फॉर्मूलेशन, ग्लूकोमीटर और डायग्नॉस्टिक किट जैसे मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है।
- सीमेंट पर जीएसटी 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे घर बनाने वालों को फायदा होगा।
- जीएसटी दर में कटौती से वाहन खरीदारों को भी लाभ होगा, छोटी और बड़ी कारों पर टैक्स दरें क्रमशः 18 और 28 प्रतिशत कर दी गई हैं। कई कार कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है।
- हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसे रोजमर्रा के सामान भी सस्ते होंगे, इन पर टैक्स दर 12/18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है।
- टेलकम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, ऑफ्टरशेव लोशन जैसी अन्य रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें भी कम होंगी। इन पर जीएसटी 18 से घटकर पांच प्रतिशत हो गया है।
- टीवी विनिर्माता कंपनियों ने कीमतों में 2500 से 85,000 रुपये तक की कमी करने की घोषणा की है।
- जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है।
- पेंसिल, रबड़ और अभ्यास पुस्तिकाओं जैसी आवश्यक शिक्षण सामग्री पर जीएसटी शून्य होगा।
- यूएचटी दूध, रोटी, पराठा, पनीर और पैकेज्ड स्नैक्स जैसी रोजमर्रा की खाद्य वस्तुओं को 5 प्रतिशत या शून्य जीएसटी के दायरे में लाया गया है।