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Sisodia Bail Plea: सुप्रीम कोर्ट ने सिसोसिया की जमानत याचिकाओं पर CBI व ED से जवाब मांगा

नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा) सुप्रीम कोर्ट, आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग मामलों में जमानत देने का अनुरोध करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो...
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मनीष सिसोदिया। पीटीआई फाइल फोटो
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नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा)

सुप्रीम कोर्ट, आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग मामलों में जमानत देने का अनुरोध करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोसिया की जमानत याचिकाओं पर सीबीआई व ईडी से जवाब मांगा है।

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न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सिसोदिया की याचिकाओं पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा तथा मामले पर अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय कर दी।

पीठ में न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन भी शामिल हैं। पीठ जमानत देने का अनुरोध करने वाली सिसोदिया की याचिकाओं के साथ ही आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग मामलों में उनकी याचिकाओं पर पुनर्विचार करने के अनुरोध पर भी सुनवाई कर रही है।

सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी से निकले धन शोधन के मामले में नौ मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था।

सिसोदिया ने पिछले साल 28 फरवरी को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबद्ध है। इस नीति को अब निरस्त किया जा चुका है।

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