मुख्य समाचारदेशविदेशखेलबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाफीचरसंपादकीयआपकी रायटिप्पणी

Rooh Afza Controversy:  'शरबत जिहाद' पर बुरे फंसे बाबा रामदेव, हाई कोर्ट ने बयान को बताया अक्षम्य

Rooh Afza Controversy: हाई कोर्ट ने कहा- "यह अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है, यह बयान किसी भी तरह से बचाव योग्य नहीं है।"
बाबा रामदेव की फाइल फोटो।
Advertisement

नई दिल्ली, 22 अप्रैल (एजेंसी)

Rooh Afza Controversy:  दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ‘हमदर्द' के रूहअफ़ज़ा को लेकर योग गुरु रामदेव की ‘‘शरबत जिहाद'' संबंधी कथित टिप्पणी अनुचित है, इसने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है।

Advertisement

रामदेव की ‘पतंजलि फूड्स लिमिटेड' के खिलाफ ‘हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया' की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अमित बंसल ने कहा, ‘‘इसने अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। यह उचित नहीं है। आप (रामदेव के वकील) अपने मुवक्किल से निर्देश लें, अन्यथा सख्त आदेश दिया जाएगा।'' ‘

हमदर्द' के वकील ने न्यायालय को बताया कि हाल में पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए रामदेव ने दावा किया था कि ‘हमदर्द' के ‘रूह अफ़ज़ा' से अर्जित धन का उपयोग मदरसे और मस्जिद बनाने में किया गया।

बाद में रामदेव ने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने किसी ब्रांड या समुदाय का नाम नहीं लिया। ‘हमदर्द' का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह मामला अपमान से परे है और यह ‘‘सांप्रदायिक विभाजन'' पैदा करने का मामला है। वरिष्ठ वकील ने कहा, ‘‘यह नफरत फैलाने वाला भाषण है। वह (रामदेव) कहते हैं कि यह ‘‘शरबत जिहाद'' है। उन्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। वह हमें क्यों परेशान कर रहे हैं?'' चूंकि रामदेव की ओर से मामले पर बहस करने वाले वकील उपलब्ध नहीं थे, इसलिए अदालत कुछ समय बाद मामले पर फिर से सुनवाई करेगी।

Advertisement
Tags :
Baba RamdevDelhi High CourtHamdardHindi NewsRooh Afza controversySharbat Jihadदिल्ली हाई कोर्टबाबा रामदेवरूह अफ़ज़ा विवादशरबत जिहादहमदर्दहिंदी समाचार