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RG Kar Verdict: आरजी कर मामले में संजय रॉय दोषी करार, महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हुई थी हत्या

RG Kar Verdict: अदालत संजय रॉय को सोमवार को सजा सुनाएगी
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कोलकाता, 18 जनवरी (भाषा)

RG Kar Verdict: अदालत ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व उसकी हत्या मामले में फैसला सुना दिया है। मामले में आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया गया है। अदालत संजय रॉय को सोमवार को सजा सुनाएगी।

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कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय पर पिछले साल नौ अगस्त को शहर के उत्तरी हिस्से में स्थित सरकारी अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ जघन्य अपराध करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में 12 नवंबर को बंद कमरे में सुनवाई शुरू हुयी थी।

मामले की जांच कर रही कोलकाता पुलिस ने रॉय को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इससे एक दिन पहले ही डॉक्टर का शव अस्पताल के सेमिनार रूम से बरामद किया गया था।

बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया था। चिकित्सक के साथ बलात्कार एवं हत्या के मामले में रॉय पर मुकदमे की सुनवाई नौ जनवरी को पूरी हुई, जिसके दौरान 50 गवाहों से पूछताछ की गई।

पीड़ित चिकित्सक के माता-पिता ने दावा किया है कि अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।

पीड़िता के माता-पिता ने भी मामले की आगे की जांच की मांग करते हुए अदालत में एक आवेदन दायर किया है। इस अपराध के कारण देश भर में आक्रोश फैल गया और कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने पीड़िता के लिए न्याय और सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया।

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