RG Kar Case: हाई कोर्ट डॉक्टर के परिवार, CBI और दोषी की दलीलें सुनेगा
RG Kar Case: पश्चिम बंगाल सरकार ने सजा को बताया है अपर्याप्त
कोलकाता, 22 जनवरी (भाषा)
RG Kar Case: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह आरजी कर अस्पताल में प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के बलात्कार-हत्या मामले में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को अपर्याप्त बताने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को स्वीकार करने से पहले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), पीड़िता के परिवार और दोषी का पक्ष सुनेगा।
हाई कोर्ट ने कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगा। सीबीआई ने मामले में अपील दायर करने के राज्य के अधिकार का विरोध करते हुए दावा किया कि अभियोजन एजेंसी वह है और उसे सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अपील दायर करने का अधिकार है।
सियालदह की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में नौ अगस्त को ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी संजय रॉय को सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने से पहले सीबीआई, पीड़िता के परिवार और दोषी के वकीलों के माध्यम से उनकी दलीलें सुनेगी।