संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में पुलिस से जवाब तलब
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में दायर एक जमानत याचिका पर सोमवार को पुलिस से जवाब तलब किया। जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने मामले में आरोपी ललित झा की जमानत याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई की तिथि आठ अक्तूबर निर्धारित की। झा ने निचली अदालत के 28 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। झा ने 15 दिसंबर, 2023 को आत्मसमर्पण करने और तब से एक साल आठ महीने हिरासत में बिताने का दावा किया। वर्ष 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी पर सुरक्षा में सेंध लगाते हुए सागर शर्मा और मनोरंजन डी शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे और उन्होंने पीली गैस छोड़ने के साथ नारे लगाए थे। उसी समय दो अन्य आरोपियों अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने संसद परिसर के बाहर रंगीन गैस छोड़ी थी और ‘तानाशाही नहीं चलेगी’ जैसे नारे लगाए थे। उच्च न्यायालय ने जुलाई में सह-आरोपियों आजाद और महेश कुमावत को ज़मानत दे दी थी।