उड़ीसा हाईकोर्ट का निर्देश डॉक्टरों से ‘सुलेख’ में रिपोर्ट लिखने के लिए कहें !
कटक (ओडिशा) (एजेंसी): उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया है जिसमें डॉक्टरों से सभी नुस्खे और मेडिको-लीगल रिपोर्ट को सुपाठ्य लिखावट में, यदि संभव हो तो बड़े अक्षरों में या टाइप में लिखने...
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कटक (ओडिशा) (एजेंसी): उड़ीसा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया है जिसमें डॉक्टरों से सभी नुस्खे और मेडिको-लीगल रिपोर्ट को सुपाठ्य लिखावट में, यदि संभव हो तो बड़े अक्षरों में या टाइप में लिखने के लिए कहा जाए। आदेश के अनुसार ऐसा करने से न्यायपालिका को इन दस्तावेजों को पढ़ने में ‘अनावश्यक थकावट’ का सामना नहीं करना होगा। यह निर्देश हाईकोर्ट से पिछले सप्ताह तब आया जब न्यायमूर्ति एसके पाणिग्रही को एक मामले का फैसला करना मुश्किल हो गया, क्योंकि याचिका में संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक से पढ़ी ही नहीं जा रही थी और समझ में नहीं आ रही थी। एक याचिकाकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई थी कि सरकार को अनुग्रह राशि के लिए उसके ज्ञापन पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
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