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ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, घुड़दौड़ पर अब 28% जीएसटी

सिनेमाघरों में खाने-पीने के सामान पर कर अब 18 के बजाय 5% जीएसटी दर के अलावा सेस मामले में एसयूवी की परिभाषा बदली निजी कंपनियों की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट नयी दिल्ली, 11 जुलाई (एजेंसी) वस्तु...

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  • सिनेमाघरों में खाने-पीने के सामान पर कर अब 18 के बजाय 5%
  • जीएसटी दर के अलावा सेस मामले में एसयूवी की परिभाषा बदली
  • निजी कंपनियों की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट

नयी दिल्ली, 11 जुलाई (एजेंसी)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ स्पर्द्धाओं में दांव पर लगाई जाने वाली कुल राशि पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यहां आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला किया गया। परिषद में सभी राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं।

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बैठक खत्म होने के बाद सीतारमण ने संवाददाताओं को बताया कि परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर गठित मंत्रियों के समूह (जीओएम) की अनुशंसा के आधार पर 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया है। सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर के इलाज वाली दवा और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया गया। वहीं विपक्षी दलों के शासन वाले विभिन्न राज्यों ने केंद्र के उस फैसले पर चिंता जताई, जिसमें ‍ईडी को जीएसटीएन से सूचना साझा करने की अनुमति दी गई है।

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