New York Assisted Death Bill : गंभीर बीमारों को 'सम्मानपूर्वक विदाई' का अधिकार, न्यूयॉर्क में जीवन समाप्ति विधेयक पारित
अल्बानी (न्यूयॉर्क), 10 जून (एजेंसी) न्यूयॉर्क विधानमंडल ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सोमवार रात उस विधेयक को पारित कर दिया, जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित लोगों को चिकित्सकीय परामर्श के बाद जीवन समाप्त करने का कानूनी विकल्प देता है।...
अल्बानी (न्यूयॉर्क), 10 जून (एजेंसी)
न्यूयॉर्क विधानमंडल ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सोमवार रात उस विधेयक को पारित कर दिया, जो लाइलाज बीमारी से पीड़ित लोगों को चिकित्सकीय परामर्श के बाद जीवन समाप्त करने का कानूनी विकल्प देता है। यह विधेयक अब गवर्नर कैथी होचुल की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है।
नए कानून के तहत, यदि कोई व्यक्ति किसी असाध्य रोग से जूझ रहा है और दो चिकित्सकों की स्वतंत्र पुष्टि के बाद अनुरोध करता है, तो उसे दवाओं के ज़रिए सम्मानपूर्वक मृत्यु का अधिकार मिलेगा। इसे ‘Medical Aid in Dying’ कहा गया है।
विधानसभा में इस प्रस्ताव को लेकर कई घंटे बहस चली। समर्थकों ने इसे मानव गरिमा से जुड़ा कदम बताया, जबकि विरोधियों ने इसे नैतिक और धार्मिक मूल्यों के विरुद्ध करार दिया।
विधेयक प्रस्तुत करने वाले सीनेटर ब्रैड होयलमैन-सीगल ने कहा कि हम मृत्यु को नजदीक नहीं ला रहे, बल्कि अनावश्यक पीड़ा को दूर कर रहे हैं।
विरोध के स्वर भी मुखर
न्यूयॉर्क स्टेट कैथलिक कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी निदेशक डेनिस पॉस्ट ने इसे “न्यूयॉर्क के लिए एक काला दिन” बताते हुए कहा कि राज्य को मृत्यु नहीं, जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
समर्थन में तर्क
राष्ट्रीय स्तर पर ‘Compassion and Choices’ जैसे संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है। संगठन की न्यूयॉर्क अभियान निदेशक कोरिन कैरी ने कहा कि यह फैसला दर्शाता है कि गंभीर रूप से बीमार लोगों को अपनी ज़िंदगी के अंतिम क्षणों का निर्णय लेने का अधिकार मिलना चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका के 12 अन्य राज्यों—जैसे वाशिंगटन, ओरेगन और कैलिफ़ोर्निया—में ऐसे कानून पहले से लागू हैं। अब निगाहें गवर्नर कैथी होचुल पर हैं, जिनका कार्यालय कह चुका है कि वह विधेयक की गंभीरता से समीक्षा करेंगे।

