मुख्य समाचारदेशविदेशखेलबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाफीचरसंपादकीयआपकी रायटिप्पणी

84 Anti-Sikh riots: सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद

84 Anti-Sikh riots: 12 फरवरी को सज्जन कुमार को अपराध के लिए दोषी ठहराया था
सज्जन कुमार की फाइल फोटो।
Advertisement

नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा/ट्रिन्यू)

84 Anti-Sikh riots: दिल्ली में 1984 में हुये सिख विरोधी दंगों के मामले में विशेष अदालत द्वारा पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा एक नवंबर, 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में कुमार के खिलाफ सजा पर फैसला सुनाया।

Advertisement

अदालत ने 12 फरवरी को कुमार को अपराध के लिए दोषी ठहराया था और तिहाड़ केंद्रीय कारा के अधिकारियों से उसके मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन पर रिपोर्ट मांगी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मृत्युदंड वाले मामलों में ऐसी रिपोर्ट मांगे जाने संबंधी आदेश है।

इस मामले में पंजाबी बाग पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने इसकी जांच अपने हाथ में ले ली। अदालत ने कुमार के खिलाफ खिलाफ ‘प्रथम दृष्टया' मामला पाते हुए 16 दिसंबर, 2021 को आरोप तय किए थे। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए घातक हथियारों से लैस एक विशाल भीड़ ने बड़े पैमाने पर लूटपाट एवं आगजनी की तथा सिखों की संपत्ति को नष्ट किया।

Advertisement
Tags :
anti sikh riotsHindi Newssajjan kumarsajjan kumar punishmentसज्जन कुमारसज्जन कुमार सजासिख विरोधी दंगेहिंदी समाचार