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Illegal Borewells अवैध बोरवेल से पानी निकालना पाप से कम नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (एजेंसी) Illegal Borewells दिल्ली हाईकोर्ट अवैध बोरवेल्स से पानी निकालने को ‘पाप’ करार दिया और ऐसे बोरवेल्स पर कड़ी रोक लगाने की आवश्यकता जताई। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि इन अवैध बोरवेल्स को बंद नहीं...
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फाइल फोटो
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नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (एजेंसी)

Illegal Borewells दिल्ली हाईकोर्ट अवैध बोरवेल्स से पानी निकालने को ‘पाप’ करार दिया और ऐसे बोरवेल्स पर कड़ी रोक लगाने की आवश्यकता जताई। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि इन अवैध बोरवेल्स को बंद नहीं किया गया, तो दिल्ली को जोहानिसबर्ग जैसे जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, जहां पानी की भारी कमी हुई थी।

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चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने यह टिप्पणी 9 अप्रैल को की। अदालत ने कहा, "अगर अवैध बोरवेल्स को बंद नहीं किया गया, तो यह दिल्ली के जल संकट को और बढ़ा सकते हैं।" साथ ही, अदालत ने दिल्ली नगर निगम (MCD) से यह सवाल पूछा कि वह कैसे निर्माण कार्यों के लिए बोरवेल्स की अनुमति दे रहे हैं।

यह मामला वकील सुनील कुमार शर्मा की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें दावा किया गया था कि रोशनआरा इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत में कई अवैध बोरवेल्स लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से इन बोरवेल्स को हटाने की मांग की थी।

अदालत ने एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड (DJB) और क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों को संयुक्त सर्वेक्षण करने का आदेश दिया। यदि अवैध बोरवेल चालू पाए जाते हैं, तो अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

इसके अतिरिक्त, अदालत ने यह भी कहा कि सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर वह भवन मालिकों पर पर्यावरण जुर्माना लगाने पर विचार करेगी। अगली सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित की गई है।

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