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आपको कैसे पता 2000 वर्ग किमी जमीन चीन के कब्जे में है? क्या आप वहां थे

सेना के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
राहुल गांधी।
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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सोमवार को उनकी आलोचना करते हुए कहा, ‘अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो ऐसी बात नहीं कहेंगे।’ हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस मामले में लखनऊ की एक अदालत में राहुल के खिलाफ जारी कार्यवाही पर रोक लगा दी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। पीठ ने कहा, ‘आप विपक्ष के नेता हैं। आप संसद में बातें क्यों नहीं कहते हैं, आप सोशल मीडिया पर क्यों कहते हैं?’ पीठ ने पूछा, ‘आपको कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीनियों ने कब्जा कर ली है? क्या आप वहां थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय जानकारी है?’

पीठ की सच्चे भारतीय टिप्पणी पर राहुल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा, ‘यह भी संभव है कि एक सच्चा भारतीय कहे कि हमारे 20 भारतीय सैनिकों को पीटा गया और मार डाला गया। यह भी चिंता का विषय है।’

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इस पर शीर्ष अदालत ने कहा, ‘जब सीमा पार संघर्ष होता है, तो क्या दोनों पक्षों में हताहत होना असामान्य बात है?’ जस्टिस दत्ता ने कहा कि विपक्ष के एक जिम्मेदार नेता होने के नाते राहुल को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसे सवाल उठाने के लिए एक उचित मंच मौजूद है। सिंघवी ने कहा कि यह शिकायत याचिकाकर्ता को परेशान करने के प्रयास के अलावा और कुछ नहीं है। सिंघवी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 का हवाला दिया और कहा कि अदालत द्वारा आपराधिक शिकायत का संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त की पूर्व सुनवाई अनिवार्य है, जो वर्तमान मामले में नहीं की गई।

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