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सज्जन कुमार की याचिका पर सुनवाई 24 सितंबर को

सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार और पार्टी के पूर्व पार्षद बलवान खोखर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए स्थगित...
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सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार और पार्टी के पूर्व पार्षद बलवान खोखर द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई 24 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई टाल दी क्योंकि सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश नहीं हो सके।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में खोखर की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी थी, जबकि उसने 2013 में निचली अदालत द्वारा कुमार को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था।

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यह मामला नवंबर, 1984 को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम कॉलोनी में पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारे में आगजनी से संबंधित था।

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