हरियाणा : ग्रुप-सी पदों के लिए 12वीं अनिवार्यता पर विभाग सुस्त
हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी के ‘बॉस’ यानी मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी विभागों की सुस्ती से नाराज हैं। प्रदेश सरकार ने ग्रुप-सी यानी तृतीय श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं तय की हुई है। इस संदर्भ में 21 जुलाई, 2023 को आदेश भी जारी किए थे। विभागों की सुस्ती से नाखुश रस्तोगी ने बुधवार को फिर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों-निगमों के मुख्य प्रशासकों व प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) और विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र लिखा है।
पत्र में स्पष्ट किया है कि 21 अप्रैल, 2023 और 21 जुलाई, 2023 को जारी निर्देशों के तहत ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक से बढ़ाकर 12वीं की गई थी। इसके लिए विभागों को संबंधित प्रशासनिक सचिव की स्वीकृति और एलआर से पुनरीक्षण के बाद अपने सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन कर गजट अधिसूचना जारी करनी थी। पत्र में कहा है कि इसके लिए मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी अतिरिक्त स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने समीक्षा के बाद पाया कि कई विभागों ने अब तक इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है और अपने सेवा नियमों में संशोधन नहीं किया है। ऐसे में सभी विभागों को पुनः हिदायत दी गई कि वे जल्द से जल्द नियमों में संशोधन कर 21 जुलाई, 2023 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।