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Gurmeet Ram Rahim: गुरमीत राम रहीम को झटका, बेअदबी मामले में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक

शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार की याचिका पर यह फैसला लिया, वह मामले में चार हफ्ते बाद सुनवाई करेगी
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नयी दिल्ली, 18 अक्तूबर (भाषा)

Gurmeet Ram Rahim: सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सुनवाई का रास्ता शुक्रवार को साफ कर दिया। न्यायमूर्ति बीआर गवाई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा इन मामलों में सुनवाई पर लगाई गई रोक हटा दी और राम रहीम से जवाब दाखिल करने को कहा।

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शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार की याचिका पर यह फैसला लिया और वह मामले में चार हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने हाई कोर्ट के उस आदेश को पलटने का अनुरोध किया, जिसके तहत पंजाब के फरीदकोट के बाजाखाना पुलिस थाने में दर्ज तीन मामलों की सुनवाई पर रोक लगाई गई थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि तीनों मामलों में जांच की आवश्यकता है और राम रहीम को नोटिस जारी किया। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में राम रहीम और उसके अनुयायियों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई फरीदकोट की अदालत से चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी थी।

राम रहीम ने राज्य सरकार की सितंबर 2018 की अधिसूचना की वैधता को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें राज्य सरकार ने तीनों मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से वापस ले ली थी। हाई कोर्ट ने 11 मार्च, 2024 को कई प्रश्नों को फैसले के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेजा था।

उसने कहा था, ''चूंकि, मामलों पर एक बड़ी पीठ विचार कर रही है, इसलिए न्यायसंगतता सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी करना उचित समझा जाता है। उपरोक्त बेअदबी मामलों में याचिकाकर्ता (गुरमीत राम रहीम सिंह) के खिलाफ निचली अदालत में आगे की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक रहेगी।''

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