पूर्व पीएम देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल को रेप केस में उम्रकैद
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते, पूर्व सांसद एवं जनता दल (सेक्युलर) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को विशेष अदालत ने बलात्कार के एक मामले में शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सांसदों/ विधायकों के लिए विशेष अदालत के जज संतोष गजानन भट ने कुल 11.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस जुर्माने की राशि में से 11.25 लाख रुपये पीड़िता को दिये जाएंगे।
अदालत ने शुक्रवार को 34 वर्षीय रेवन्ना को यौन शोषण और बलात्कार के चार मामलों में से एक में दोषी ठहराया था।
यह मामला 48 वर्षीय उस महिला से जुड़ा है, जो हासन जिले में स्थित रेवन्ना परिवार के फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करती थी। वर्ष 2021 में उसके साथ दो बार बलात्कार किया गया था और वीडियो भी बनाया गया था। विशेष लोक अभियोजक अशोक नायक ने संवाददाताओं से कहा कि बलात्कार की घटना उस समय हुई जब दोषी संसद सदस्य था, इसलिए अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अधिकतम सजा सुनाई है। उसे पूरी जिंदगी जेल में रहना होगा।
रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार के चार मामले दर्ज हैं, जिनकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। ये मामले तब सामने आए थे, जब रेवन्ना से कथित तौर पर जुड़े अश्लील वीडियो हासन में 26 अप्रैल 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले वायरल हुए थे।
फूट-फूट कर राेया ; पढ़ाई और परिवार का दिया वास्ता
सजा सुनाए जाने से पहले रेवन्ना ने फूट-फूट कर रोते हुए अदालत से कम सजा की अपील की। दावा किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने अदालत से कहा कि वह मेकैनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई कर चुका है और हमेशा योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण हुआ है। पूर्व सांसद ने कहा, ‘मेरा एक परिवार है, मैंने छह महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा... कृपया मुझे कम सजा दें।’ पिछले साल मई में जर्मनी से आने पर गिरफ्तार किए गए प्रज्वल ने कहा, ‘मैंने अपने जीवन में बस यही गलती की है कि मैं राजनीति में तेजी से आगे बढ़ा।’