अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में FIR दर्ज
Arvind Kejriwal: मामला 2019 में दायर एक शिकायत से जुड़ा है
नई दिल्ली, 28 मार्च (ट्रिन्यू)
Arvind Kejriwal: दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।
यह मामला 2019 में दायर एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (AAP) के अन्य नेताओं ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हुए द्वारका क्षेत्र में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए थे।
शिकायतकर्ता शिव कुमार सक्सेना ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल, गुलाब सिंह और अन्य नेताओं के बड़े होर्डिंग्स सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से लगाए गए। उनका दावा था कि इन पोस्टरों के जरिए सरकारी योजनाओं का प्रचार किया गया।
पहले खारिज हुई थी शिकायत, अब फिर दर्ज हुई FIR
इस मामले में 2022 में द्वारका साउथ पुलिस स्टेशन की एक स्टेटस रिपोर्ट में बताया गया था कि शिकायत में बताए गए स्थानों पर कोई होर्डिंग नहीं पाए गए। इसके बाद 15 सितंबर 2022 को द्वारका कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने मामला खारिज कर दिया। हालांकि, शिकायतकर्ता सक्सेना ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले की फिर से सुनवाई के आदेश दिए।
11 मार्च को कोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया था आदेश
सुनवाई के दौरान सेशन कोर्ट ने मामले की पुनर्समीक्षा का निर्देश देते हुए कहा कि यह जांचना आवश्यक है कि क्या कोई संज्ञेय अपराध हुआ है। इसके आधार पर 11 मार्च को कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। आज दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर यह जानकारी दी कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।