नयी दिल्ली, 27 जून (एजेंसी)
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कहा कि छह महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में आदेश एक जुलाई को सुनाएगी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह एक ‘लंबा आरोपपत्र’ है। इसलिए इस पर कुछ दिन विचार करने दिया जाए। कार्यवाही के दौरान, उन्होंने पहलवानों की ओर से पहले दायर एक आवेदन को ‘निरर्थक’ बताते हुए खारिज कर दिया। आवेदन में, अदालत की निगरानी में जांच का अनुरोध किया गया था। आरोपपत्र में कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर का भी नाम है।