Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

आपराधिक कानून समवर्ती सूची में, राज्य विधानमंडल संशोधन करने के लिए सक्षम : चिदंबरम

नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) New Criminal Law: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने तीन नये आपराधिक कानूनों में राज्य स्तर पर संशोधन का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का मंगलवार...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
पी चिदंमबरम। पीटीआई फाइल फोटो
Advertisement

नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा)

New Criminal Law: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने तीन नये आपराधिक कानूनों में राज्य स्तर पर संशोधन का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का मंगलवार को स्वागत किया।

Advertisement

चिंदमबरम ने कहा कि आपराधिक कानून समवर्ती सूची में शामिल विषय है और इसमें प्रदेश की विधानसभा भी संशोधन कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे आपराधिक कानून बनाए जाने चाहिए, जो आपराधिक न्याय व्यवस्था के आधुनिक सिद्धांतों के अनुरूप हों।

तमिलनाडु सरकार ने तीन नये आपराधिक कानूनों में राज्य-स्तरीय संशोधनों की समीक्षा और सिफारिश के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम सत्यनारायणन के नेतृत्व में एक सदस्यीय समिति बनाई है।

पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, “मैं एक जुलाई 2024 को लागू हुए तीन आपराधिक कानूनों में राज्य स्तर पर संशोधन का सुझाव देने के लिए समिति गठित करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं।” चिदंबरम ने कहा कि आपराधिक कानून संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और राज्य विधानमंडल इसमें संशोधन करने में सक्षम है।

Advertisement
×