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बेअंत सिंह हत्याकांड : हवारा को पंजाब जेल स्थानांतरित करने पर सुनवाई टली

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बब्बर खालसा के आतंकवादी जगतार सिंह हवारा की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी। हवारा 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा...

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बब्बर खालसा के आतंकवादी जगतार सिंह हवारा की याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टाल दी। हवारा 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। हवारा ने दिल्ली की तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने हवारा की याचिका पर पिछले साल 27 सितंबर को केंद्र, चंडीगढ़ प्रशासन और दिल्ली सरकार तथा पंजाब सरकार को नोटिस जारी किए थे। याचिका में कहा गया है कि 22 जनवरी 2004 को जेल से भागने की कथित घटना को छोड़कर, हवारा का जेल में आचरण साफ रहा है। उस घटना में वह भाग गया था, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। हवारा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस से पीठ ने पूछा, ‘आप (हवारा) सुरंग खोदने में कैसे सफल रहे?' गोंजाल्विस ने कहा, ‘मुख्य घटना से लगभग 30 साल और जेल ब्रेक की घटना से 20 साल बीत चुके हैं।' पीठ ने उसकी याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

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