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केरल में कॉलेज के प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में पीएफआई के 6 सदस्य दोषी करार

कोच्चि, 12 जुलाई (भाषा)कोच्चि में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने 2010 में केरल के एक कॉलेज के प्रोफेसर का हाथ काटे जाने के सनसनीखेज मामले में बुधवार को छह लोगों को दोषी ठहराया है। यह सभी...
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कोच्चि, 12 जुलाई (भाषा)कोच्चि में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने 2010 में केरल के एक कॉलेज के प्रोफेसर का हाथ काटे जाने के सनसनीखेज मामले में बुधवार को छह लोगों को दोषी ठहराया है। यह सभी दोषी प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित सदस्य हैं। दोषी ठहराए गए आरोपियों को बृहस्पतिवार को सजा सुनाई जाएगी। हमले के शिकार प्रोफेसर टी.जे. जोसेफ ने कहा कि जिन लोगों को पकड़ा गया और सजा दी गई 'वह सिर्फ हथियार' हैं जबकि इस घटना के असली अपराधियों को ढूंढना अभी बाकी है। इडुक्की जिले के तोडुपुझा में न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टी. जे. जोसेफ के दाहिने हाथ को चार जुलाई 2020 को मौजूदा प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पीएफआई के कथित सदस्यों ने काट दिया था। यह हमला उस वक्त किया गया था जब वह (प्रोफेसर) अपने परिवार के साथ एर्नाकुलम जिले के मूवाट्टुपुझा स्थित एक गिरजाघर से रविवार की प्रार्थना के बाद घर लौट रहे थे। सात लोगों के समूह ने प्रोफेसर जोसेफ का वाहन रोका, प्रोफेसर को बाहर खींचा और उनके साथ मारपीट कर उनका दाहिना हाथ काट दिया। घटना का मुख्य आरोपी सवाद अभी भी फरार है। मामले की शुरुआती जांच करने वाली पुलिस के मुताबिक, आरोपी न्यूमैन कॉलेज में बी.कॉम की सेमेस्टर परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में जोसेफ की कथित अपमानजनक धार्मिक टिप्पणियों को लेकर उनकी जान लेना चाहते थे। यह प्रश्न पत्र जोसेफ ने तैयार किया था। अदालत ने मामले में तब 18 अन्य लोगों को बरी कर दिया था।

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